मोटर वाहन अधिनियम 1988 (Motor Vehicles Act 1988) भारत की संसद द्वारा पारित एक केन्द्रीय कानून है जो 1 जुलाई 1989 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1939 को प्रतिस्थापित करता है।
अधिनियम की संरचना:
प्रमुख अध्याय संख्याएँ:
अध्याय II → चालक अनुज्ञप्ति | अध्याय IV → वाहन पंजीकरण
अध्याय V → राज्य परिवहन उपक्रम | अध्याय VI → राष्ट्रीय परिवहन
अध्याय VIII → बीमा | अध्याय X → देयता
अध्याय XI → अपराध एवं दण्ड | अध्याय XII → MACT
महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (धारा 2):
धारा 2(28) — सार्वजनिक स्थान वह स्थान जहाँ जनता का आना-जाना हो।
धारा 2(47) — वाहन में शामिल नहीं: ट्रेलर, ट्रेक्टर (कृषि), घोड़ागाड़ी।
| वाहन प्रकार | GVW सीमा | उदाहरण |
|---|---|---|
| LMV | ≤7500 kg | कार, जीप |
| MGV | 7500–12000 kg | मिनी ट्रक |
| HMV | >12000 kg | बड़ा ट्रक |
| ओम्नीबस | 7+ यात्री | बस |
| ऑटो रिक्शा | तिपहिया | 3-wheel |
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