MVA 1988 एक केन्द्रीय कानून है, परंतु इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
केन्द्र और राज्य का विभाजन:
प्रमुख प्राधिकरण:
1. पंजीकरण प्राधिकरण (Registering Authority — RA): RC जारी करना
2. लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Licensing Authority — LA): DL जारी करना
3. परिवहन प्राधिकरण (Transport Authority — TA): परमिट जारी करना
4. MACT: मुआवजा दावों का निपटान
धारा 213 — परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण:
TA के निर्णयों के विरुद्ध अपील
राजस्थान विशेष:
धारा 129 — हेलमेट:
दोपहिया वाहन पर चालक + सवारी दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य। दण्ड: ₹1000 (2019 संशोधन)।
धारा 130 — दस्तावेज़ प्रस्तुति:
पुलिस अधिकारी/ट्रैफिक इंस्पेक्टर की माँग पर DL, RC, Insurance, Fitness Certificate प्रस्तुत करना अनिवार्य।
धारा 132 — बाधा न डालना:
वाहन दुर्घटना के बाद यातायात में बाधा न डालें।
धारा 134 — दुर्घटना के बाद चालक के कर्तव्य:
1. वाहन रोकें
2. पीड़ित को अस्पताल पहुँचाएं
3. 24 घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट करें
4. वाहन का ब्यौरा दें
Good Samaritan Law (2016): दुर्घटना में मदद करने वाले को पुलिस से परेशान नहीं किया जाएगा।
| प्राधिकरण/धारा | कार्य/विषय | महत्व |
|---|---|---|
| LA (Licensing Authority) | DL जारी करना | अति महत्वपूर्ण |
| RA (Registering Authority) | RC जारी करना | महत्वपूर्ण |
| TA (Transport Authority) | Permit जारी करना | महत्वपूर्ण |
| MACT | मुआवजा दावा | महत्वपूर्ण |
| धारा 129 | हेलमेट ₹1000 | अति महत्वपूर्ण |
| धारा 130 | दस्तावेज़ प्रस्तुति | महत्वपूर्ण |
| धारा 134 | दुर्घटना — 24h रिपोर्ट | अति महत्वपूर्ण |
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